क्या आप जानते हैं कि समाज सेवा के साथ-साथ आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं? जी हां! भारत सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे आप किसी पंजीकृत एनजीओ (NGO) को दान देकर इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल जरूरतमंदों की मदद करने का एक महान अवसर है, बल्कि आपकी वित्तीय योजना को भी मजबूत करता है। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 80G क्या है, यह कैसे काम करती है, और आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं।
आयकर अधिनियम 80G
धारा 80G भारतीय करदाताओं को पात्र धार्मिक संस्थाओं और एनजीओ को दिए गए दान पर आयकर में कटौती का लाभ प्रदान करती है। यदि आप किसी ऐसे ट्रस्ट को दान देते हैं जो 80G प्रमाणित है, तो आपको 50% तक की टैक्स छूट मिल सकती है। कुछ संस्थाओं के लिए यह कटौती 100% तक भी हो सकती है।
कौन-कौन कर सकता है धारा 80G के तहत टैक्स कटौती का दावा?
- भारतीय नागरिक (Individuals)
- कंपनियां और फर्म्स (Companies & Firms)
- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
- अप्रवासी भारतीय (NRI) जो भारत में काम कर रहे मान्यता प्राप्त ट्रस्ट को दान देते हैं।
क्या नई कर व्यवस्था में भी यह लाभ मिलेगा?
नहीं! यदि आप नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत आयकर भरते हैं तो आपको 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। केवल वे लोग जो पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को अपनाते हैं, वे ही इस छूट का दावा कर सकते हैं।
कैसे करें टैक्स छूट का दावा?
- पंजीकृत एनजीओ को दान करें – सुनिश्चित करें कि जिस एनजीओ को आप दान दे रहे हैं, वह आयकर अधिनियम 80G(5) के तहत पंजीकृत हो।
- डिजिटल माध्यम से दान दें – ₹2,000 से अधिक का दान केवल बैंक ट्रांसफर, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या यूपीआई के माध्यम से ही स्वीकार्य होता है। नकद दान पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
- फॉर्म 10BE प्राप्त करें – दान प्राप्त करने वाला एनजीओ आपको एक प्रमाणपत्र (Form 10BE) जारी करेगा, जिसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय प्रस्तुत करना होगा।
- रसीद को संभालकर रखें – आपके द्वारा किए गए दान की रसीद में एनजीओ का नाम, पैन नंबर, दान की राशि और दान की तारीख होनी चाहिए।
80G से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें
- कुछ ट्रस्ट और संस्थान 100% छूट प्रदान करते हैं, जबकि कुछ पर 50% तक की छूट मिलती है।
- यदि आपकी रसीद खो जाए तो आप संबंधित एनजीओ से दोबारा संपर्क कर सकते हैं।
- केवल उन्हीं दानदाताओं को यह छूट मिलेगी जिन्होंने आयकर रिटर्न फाइल किया हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या कोई साझेदारी फर्म (Partnership Firm) भी 80G का लाभ उठा सकती है?
उत्तर: हां! यदि फर्म ने किसी पात्र एनजीओ को दान दिया है, तो वह इस छूट का दावा कर सकती है।
प्रश्न: यदि मैं एक अप्रवासी भारतीय (NRI) हूं और मैंने नारायण सेवा संस्थान को दान दिया है, तो क्या मैं 80G के तहत छूट का दावा कर सकता हूं?
उत्तर: हां! धारा 80G भारतीय नागरिकों और एनआरआई दोनों को यह लाभ प्रदान करती है।
प्रश्न: यदि मैंने 10,000 रुपये नकद दान किए हैं तो क्या मैं 80G का लाभ उठा सकता हूं?
उत्तर: नहीं! ₹2,000 से अधिक के नकद दान पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी।
प्रश्न: यदि मैंने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुना है तो क्या मैं 80G के तहत छूट प्राप्त कर सकता हूं?
उत्तर: नहीं! केवल पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) अपनाने वाले दानदाता ही इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
प्रश्न: यदि मेरी रसीद खो जाए तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आपकी रसीद खो जाए तो आप info@narayanseva.org पर ईमेल कर सकते हैं या +91-7023509999 पर संपर्क कर सकते हैं।